
भरतपुर ब्यूरो चीफ भीम सिंह राजपूत
भरतपुर / उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा तथा बाजार में बिकने वाली पैकेज्ड वस्तुओं पर अंकित घोषणाओं की शुद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विधिक माप विज्ञान विभाग की टीम ने नदबई क्षेत्र में विभिन्न प्रतिष्ठानों एवं व्यावसायिक संस्थानों का निरीक्षण किया।विधिक माप विज्ञान अधिकारी रामकुंवर ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पैकेज्ड वस्तुओं पर निर्माता एवं पैकर का नाम व पता, शुद्ध वजन एवं मात्रा, अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी), निर्माण एवं पैकिंग की तिथि तथा उपभोक्ता शिकायत के लिए संपर्क विवरण सहित आवश्यक घोषणाओं की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान पीआर इंडस्ट्रीज एंड ऑयल मिल तथा ओम ऑयल प्रोडक्ट की जांच की गई। दोनों प्रतिष्ठानों में माप-तौल संबंधी कोई अनियमितता नहीं पाई गई। पीआर इंडस्ट्रीज में सत्यापन प्रमाण पत्र प्रदर्शित नहीं पाए जाने पर विभाग द्वारा 1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। उन्होंने सभी व्यापारियों से अपील की है कि वे पैकेज्ड वस्तुओं की बिक्री तथा माप-तौल उपकरणों के उपयोग के दौरान विधिक माप विज्ञान अधिनियम एवं संबंधित नियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें। आम उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे पैकेज्ड वस्तुएं खरीदते समय उन पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी), शुद्ध मात्रा एवं अन्य आवश्यक घोषणाओं की जांच अवश्य करें, ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहकर किसी भी प्रकार की अनियमितता से बच सकें।


